कर्मचारी पेंशन योजना Eligibility Document Balance Check Kaise Kare

कर्मचारी पेंशन योजना संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले वालों के लिए बनाया गया है | इस योजना का सुरुआत 1995 में हुई थी | जिसके तहत EPFO के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता है | जो कर्मचारी 58 के आयु में रिटायर हो जाते है उनको पेंशन के रूप में लाभ दिया जाता है | इस योजना में कर्मचारियों के परिवार को भी शामिल किया गया है | यदि लाभार्थी का मृत्यु हो जाता है तो उस स्थिति में उनके पत्नी एवं बच्चो को लाभ दिया जाता है |

इस लेख में आपको कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी जानकारी सभी जानकारी का वर्णन होने वाला है | जैसे कर्मचारी पेंशन योजना क्या है ? कर्मचारी पेंशन योजना के लिए योग्यता, कर्मचारी पेंशन योजना कितने तरह के होते है ? कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक करें?

कर्मचारी पेंशन योजना रिटायर कर्मचारियों के लिए बनाया गया है | यह योजना 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए बनाया गया है | इस योजना के तहत सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी लाभ दिया जाता है | कर्मचारी पेंशन योजना के लाभार्थी का मृत्यु हो जाता है तो उसके पति पत्नी एवं बच्चों को पेंशन का फायदा मिलता है | इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम 10 वर्ष तक लगातार एक ही जगह में नौकरी करना आवश्यक है |

इस योजना के तहत योग्य नागरिक के पेंशन फण्ड को कर्मचारी के Salary के 12% के रूप में वितरित किया जाता है | यह कर्मचारी के EPF खाते में जमा होता है

कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित योग्यताओं का पूर्ति करना आवश्यक है:-

  • आवेदक के पास न्यूनतम लगातार 10 वर्ष की नौकरी सर्विस करने का अनुभव हों |
  • आवेदन की आयु न्यूनतम 58 वर्ष होनी चाहिए |
  • आवेदक EPFO का सदस्य हों |
  • इस योजना के तहत, यदि किसी  लाभार्थी का मृत्यु हो जाता है तो ऐसे में उनके पत्नी एवं बच्चों को पेंशन राशि दी जाती है |
  • यदि किसी लाभार्थी का 58 वर्ष से पूर्व मृत्यु हो जाती है और उसने 10 साल की नौकरी पूरा कर ली , तो इस स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों को अर्थात उनके बच्चों एवं पत्नी को पेंशन राशि दी जाती |
  • इस योजना के तहत 58 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होने पर पेंशन दी जाती है |
  • यदि कोई लाभार्थी पूरी तरह से विकलांग हो जाता है और उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि पूरा नहीं की है तब भी उसे इस योजना के लाभार्थी माना जाता है | 

EPS विधवा पेंशन

यदि किसी लाभार्थी का मृत्यु हो जाता है तो इस स्थिति में उनके पत्नी को EPS विधवा पेंशन के रूप में दिया जाता है | याद रहे यह पेंशन विधवाओं को तब तक दिया जाता है जब तक उसका पुनर्विवाह ना हो जाए | अर्थात किसी विधवा का पुनर्विवाह होने पर उन्हें इस योजना का लाभ नहीं किया जाएगा |

EPS बाल पेंशन

यदि किसी लाभार्थी का मृत्यु हो जाता है तो उनके बच्चों को भी पेंशन राशि दी जाती है | यह पेंशन उन्हें EPS बाल पेंशन के रूप में दिया जाता है | यह लाभ अधिकतम दो बच्चों को दिया जाता है | यह राशि उन्हें तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा 25 की उम्र की न हो जाये |

EPS अनाथ पेंशन

यदि किसी का मृत्यु हो जाता है और उसके परिवार में कोई विधवा भी नहीं होते हैं | तो इस स्थिति में  उनके बच्चों को EPS अनाथ पेंशन दी जाती है | यह पेंशन राशि विधवा पेंशन के 75 प्रतिशत होती है |

EPS घटी हुई पेंशन

यदि किसी सदस्य का 50 वर्ष पूरा हो चुका है और वह अपना पेंशन निकालना चाहते हैं | तो इस स्थिति में उनके 58 वर्ष पूरा होने तक 4% प्रति वर्ष कम पेंशन दी जाती है |

कर्मचारी पेंशन स्कीम अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए आपको निम्नलिखित नियम को अपनाना होगा:-

  • कर्मचारी पेंशन योजना का बैलेंस चेक पीएफ के पासबुक से होगा |
  • पासबुक चेक करने के लिए EPFO के वेबसाइट पर जाना होगा |
  • वेबसाइट के होम पेज पर Our Services के विकल्प क्लिक करें जिसमें for employees’ के विकल्प को चुने |
  • इसके बाद member passbook के विकल्प को चुने |
  • अब आपको अपना UAN संख्या एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा | याद रहे आपका  UAN संख्या एक्टिव होनी चाहिए |
  • इसके बाद आपका कर्मचारी पेंशन योजना का बैलेंस चेक हो जाएगा |

Conclusion

इस लेख में हमने कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) से जुडी सभी जानकारी को उल्लेख कर दिया है | मुझे उम्मीद है आपको इस लेख में बताये गए सभी जानकारी से संतुष्टि मिली होगी | अभी भी बहू से लोग ऐसे है जिन्हें इस योजना के बारे में पता नहीं होगा | आप चाहे तो इस की जानकरी अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों से शेयर कर सकते है | उम्मीद करता हूँ आपको यह लेख पसंद आया होगा आप हमे अपनी राय comment के माध्यम से बता सकते है |

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