UP Viklang Pension Yojana 2024: राज्य के विकलांगों को ₹500 प्रति महीने की राशि मिलेगा, Apply Online

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Viklang Pension Yojana 2024 का शुरूआत किया गया है |  इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के विकलांगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी | इस योजना को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही चला रहे हैं | इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है | जिससे उत्तर प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों एवं महिलाओं को लाभ मिलने वाला है | विकलांगों का जीवन अत्यंत कठिनाई एवं दुखदायक होता है | ऐसे में उनको यह लाभ मिलने से काफी राहत मिलने वाली है | इस लेख में आपको इस योजना का लाभ कैसे उठाया जाए इस योजना के लिए किन योग्यताओं का एवं दस्तावेजों का जरूरत है उन सभी का वर्णन करने वाले हैं |

उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता पहुंचने का काम किया जा रहा है | या लाभ उन्हें उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत किया जाएगा | जिसमें उत्तर प्रदेश के विकलांगों को हर महीने ₹500 की राशि दी जाएगी | सरकार द्वारा इस योजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है | उत्तर प्रदेश के वैसे व्यक्ति जिनका शारीर न्यूनतम 40% विकलांग है वैसे व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा | जिन व्यक्तियों को किस योजना का लाभ लेना है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसकी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं |

योजनाUP Viklang Pension Yojana 2024
लाभ500 रूपए की राशी प्रतिमाह
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के विकलांग
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइटsspy-up.gov.in

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विकलांगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है | इसके लिए उन्हें ₹500 की राशि प्रति महीना दी जाएगी | इस राशि को पाने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा | जो विकलांग व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है उन्हें अपने नजदीकी ऑनलाइन आवेदन केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा | इस योजना के मदद से विकलांगों को अपना जीविका चलाने में मदद मिलेगी और समाज में सही से जीने का मौका मिलेगा |

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित योग्यताओं का पूर्ति करना अनिवार्य है:-

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होनी चाहिए |
  • सिर्फ विकलांग व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | 
  • लाभार्थी विकलांग किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी में  कार्यरत नहीं होनी चाहिए |
  • लाभार्थी का शरीर 40% विकलांग होनी चाहिए |
  • यदि किसी अन्य विकलांग योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ऐसे में आप इस योजना के योग्य नहीं है |
  • लाभार्थी के पास किसी प्रकार का बाइक एवं कार नहीं होनी चाहिए |
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • विकलांग प्रमाण पत्र 
  • मोबाइल नंबर
  • जन्म प्रमाण पत्र

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरना होगा:-

  • आवेदन हेतु सबसे पहले योजना का अधिकारी वेबसाइट पर जाएं |
  • वेबसाइट के होम पेज पर दिव्यांग पेंशन योजना का विकल्प पर क्लिक करें |
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको आवेदन या ऑनलाइन अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • फिर आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आएगी जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना है | आवेदन फार्म में मांगे गए सभी व्यक्तिगत एवं जरूरी जानकारी को ठीक से भरे |
  • उसके बाद आपको जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देना होगा |
  • अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करें | इस तरह से आपका अप विकलांग पेंशन योजना का आवेदन प्रक्रिया पूरा होता है |

 इस योजना को बनाने का मकसद उत्तर प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को मदद करना है | जो विकलांग होते हैं उनका जीवन बहुत ही कठिनाई से गुजरता है | यदि उनके पास परिवार नहीं होते हैं तो उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है | खासकर जो लोग वृद्धि हो जाते हैं और विकलांग होते हैं उनका जीवन बहुत ही कठिनाई  से गुजरती है | वैसे लोगों की यह योजना बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है | आशा है आपको यह लेख अच्छी लगी होगी आप हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं |

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